इक़बाल खत्री
लगभग 12000 प्रीलिटिगेशन व 2400 न्यायालयीन लंबित प्रकरण रखे जायेंगे
खरगोन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 08 मार्च शनिवार कोे नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायालय बड़वाह, सनावद, भीकनगांव, खरगोन, कसरावद एवं महेश्वर पर किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में से राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, अपीले आदि के लगभग 2400 मामले रखे गये है। साथ ही बैंक, जलकर, विद्युुत आदि के लगभग 12000 प्रीलिटिगेशन मामले रखे जाना संभावित है।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर द्वारा नेशनल लोक अदालत में विद्युत, बैंक, नगर पालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला एवं प्रत्येक तहसील न्यायालय स्तर पर कुल 19 खण्डपीठे एवं नियमित न्यायालयीन प्रकरणों के लिए कुल 32 खण्डपीठें गठित की गई है। लोक अदालत के माध्यम से निराकरण पर प्रक्रिया अनुसार न्यायशुल्क भी वापसी योग्य हैं एवं चेक बाउंस के प्रकरणों में राजीनामा होने पर नियमानुसार लगने वाले अतिरिक्त राजीनामा परिव्यय राशि में भी न्यायालय द्वारा विवेक अनुसार छूट प्रदान की जा सकती है।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर प्रीति जैन की ओर से समस्त अधिवक्तागण, अधिकारियों, पक्षकारों एवं आम जन से आह्वान किया गया है कि वे 08 मार्च की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।