हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक को दो वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा संशोधित किए जाने को अवैधानिक मना है।