जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर किया अवैध गांजे का प्रकरण पंजीबद्ध,

01 महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार,

आरोपी के कब्जे से कुल 05 किलो 600 ग्राम गांजा जप्त,

कुल जप्तशुदा गांजे की कीमत लगभग 80,000/-रुपये जप्त।

        खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुध्द लगातार कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के तहत जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारत्मय में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर चौकी खलटाका पर अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करने वाली महिला आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

        दिनांक 26.05.25 को चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई कि, एक महिला वरला क्षेत्र की रहनी वाली है जो थोड़ी देर के बाद एक बैग मे गांजा लेकर इंदौर तरफ बैचने जाने वाली है जो एबी रोड औरंगपुरा फाटे के पास से बस मे जायेगी । मुखबीर सुचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये चौकी खलटाका थाना बलकवाडा से पुलिस टीम का गठन किया गया व मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर बताए स्थान पर रवाना किया गया ।  

        पुलिस टीम के द्वारा मौके पर रवाना होकर मुखबिर के बताए हुलिये की महिला की तलाश की गई, सर्चिंग के दौरान पुलिस टीम को एबी रोड औरंगपुरा फाटा पर मुखबिर के बताए हुलिये की एक संदिग्ध महिला दिखाई दी जिसे पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी ने रोका व उससे नाम पता पूछने पर महिला ने अपना नाम चैनाबाई पति शहजैया निवासी टिमरीया फाल्या हिंगवा तहसील वरला जिला बडवानी का होना बताया । 

        चैनाबाई के पास मिले बैग को चेक करने पर उसमे पुलिस को अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला । पुलिस टीम के द्वारा चैनाबाई राजू से गाँजा रखने के संबंध मे वैध दस्तावेज व लाईसेंस के होने का पूछने पर उसने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया ।

पुलिस ने मौके पर से आरोपी चैनाबाई के कब्जे से कुल 05 किलो 600 ग्राम गांजा कीमत लगभग 80,000/-रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त किया गया व आरोपी चैनाबाई के विरुद्ध चौकी खलटाका थाना बलकवाडा पर अपराध क्रमांक 154/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।

        उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मण्डलेश्वर मनोहरसिंह गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बलकवाडा निरीक्षक रितेश यादव के नेतृत्व में सउनि अशोक नैयर, प्र.आर. अखिलेश भुरिया, प्र.आर. धनसिंग पवार,आर.प्रविण सोलंकी, आर.विकास अवासे, आर.राकेश चौहान, आर. रविशंकर तिवारी, म.आर.सपना जमरे, आर. पंकज शर्मा, आर. राहुल चौहान, एंव सायबर सेल अभिलाष डोंगरे, आपरेटर अजय सोलंकी, अनिल मोगरे का विशेष योगदान रहा ।