जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में 24 मई को जिला न्यायालय मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए नालसा एवं सालसा की योजनाओं पर जागरूकता शिविर आयोजित किया।
जागरूकता कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर अखिलेश जोशी ने कहा कि विधिक सेवा संस्था द्वारा आमजन को विधिक सहायता और विधिक सलाह दी जाती है, इसके अलावा समाज सेवा के कार्य में भी विधिक सेवा अग्रणी भूमिका निभाती है, जैसे -स्वास्थ्य शिविर लगाना, योग शिविर, आधार कार्ड कैंप, नशा मुक्ति अभियान, पंच-ज अभियान सहित समाज सेवा के कार्यो में अपनी भूमिका निभाती है। इसके साथ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अवश्य बनवाना चाहिए। इसे हर साल रिन्यू भी करवाना जरूरी है, जिससे आप बड़े खतरे से बच सकते है। कुछ रूपये बचाने के चक्कर में लोग बीमा नही करवाते। बीमा आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना वाहन नही दे, जिसके पास लाइसेंस नही हो। विशेषकर ट्रेैक्टर मालिकों को सलाह दी कि वे अपने ट्रेक्टर के साथ ट्राली का भी बीमा कराये, ट्राली में बैक लाईट एवं रेडियम की पट्टी लगाये। ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारी बिठाने में नही करें। अगर ट्राली में बैठे व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लगती है या मुत्यु हो जाती है, तो उसका मुआवजा बीमा कंपनी नही देती है। यह क्षतिपूर्ति मालिक को स्वयं देनी होती है। शिविर में न्यायाधीश मोहित बड़के ने म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के बारे में आमजनों को विस्तृत जानकारी दी गई।
शासकीय अभिभाषक सचिन्द्र उपाध्याय ने भी विधिक सहायता की जानकारी देते हुए कहा कि हमे अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना चाहिए। जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई नें पक्षकारों को नालसा की जागृति योजना, 2025 एवं साथी योजना के अंतर्गत बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों जिनके आधार कार्ड नहीं बने है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का कार्य जिला प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा उनके आधार कार्ड बनवाये जायेेंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई ने किया। आभार निशा कौषल ने माना। इस अवसर पर अधिवक्ता अजय वर्मा (ठाकुर), डिप्टी लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता रूपेश शर्मा, पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं जन साहस संस्था के सदस्य एवं पक्षकारगण उपस्थित थे।