इक़बाल खत्री 

50-50 हजार रुपये का बांड भरने एवं सप्ताह में दो दिन थाने में आमद देने का आदेश

     खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये का बंध पत्र भरने एवं 06 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को थाना खरगोन में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। 

इस्लामपुरा खरगोन निवासी अकबर पिता रोशन एवं 62-अंजुमन नगर खरगोन के निवासी अदिब ऊर्फ मोहम्मद अदीप पिता मोहम्मद इब्राहीम ऊर्फ कल्लू के विरूद्ध सार्वजनिक स्थलों पर कमजोर व्यक्तिेयों को गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने, आम जन के साथ धारदार हथियारों से वार कर चोट पहुंचाने, हत्या का प्रयास करने एवं अपने साथियों के साथ साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए तत्पर रहने जैसे मामलों में थाना खरगोन में भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आपराधिक प्रवृत्ति के इन व्यक्तियों के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर इन दोनों व्यक्तियों को थाना खरगोन में थाना प्रभारी के समक्ष 50-50 हजार रुपये का बंधपत्र भरने कहा गया है कि उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं की जायेंगी। इन दोनों व्यक्तियों को आगामी 06 माह तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को थाना प्रभारी खरगोन के समक्ष अपनी आमद देने कहा गया है।