इक़बाल खत्री
थाना बड़वाह के द्वारा की गई अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही,
01 आरोपी को अवैध शराब परिवहन करते किया गिरफ्तार।
मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ पकड़ा।
आरोपी के कब्जे से लगभग 242 लीटर अवैध शराब कीमत लगभग 48,400/- रुपये पुलिस ने की जप्त।
परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटर साइकल कीमत लगभग 80,000/- रुपये को भी किया पुलिस ने जप्त।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे थाना बड़वाह पर अवैध शराब का परिवहन करते 01 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है ।
दिनांक 11.04.25 को थाना बड़वाह पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, सुलगाँव तरफ से एक मोटर सायकिल पर एक व्यक्ति शराब लेकर निकलने वाला है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर रवाना किया गया । वन विभाग के फोर्स को साथ मे लेकर मुखबिर के बताए स्थान चोरल नदी का पुल चौड़ा पाट पर पहुंचकर झाड़ियों मे छिपकर निगाह रखी गई कुछ देर बाद ग्राम सुलगांव की तरफ से पल्सर मोटर सायकल पर एक व्यक्ति मोटर साइकल पर बोरियां बांधे हुए आते दिखाई दिया ।
पुलिस टीम के द्वारा तत्काल मोटर साइकल को घेराबंदी कर रोका गया, मोटर साइकल चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मोहन पिता रायसिंह अजनारे उम्र 24 साल निवासी ग्राम मठ पलासिया होना बताया । पुलिस ने मोहन तथा उसकी मोटर सायकल की तलाशी लेने पर मोटर सायकल पर सीट पर पीछे एक बोरी मे रबर ट्युब मे 140 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा बड़ी बोरी मे प्लास्टिक की पन्नीयों मे कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा छोटी बोरी मे प्लास्टिक की पन्नीयों मे कुल 42 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 242 लीटर कच्ची महुआ शराब रखी हुई मिली, जिसे परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज या लाइसेंस का पूछने पर कोई लाइसेंस या वैध दस्तावेज नहीं होना बताया ।
पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से बोरियों मे रखी कुल 242 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 48,400/- रुपए तथा घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल पल्सर क्रमांक MP09VW5147 कीमत 80000/- रुपए को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 194/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।
उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग बड़वाह श्रीमती अर्चना रावत के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक बलरामसिंह राठौर के नेतृत्व मे उनि मोहरसिंह बघेल, सउनि कमलसिंह कुशवाह, आर. दीपक तोमर, शिवेन्द्र राजावत, राहुल गुर्जर, अमर कुशवाह, रोहित कुशवाह, दिलीप पाटीदार एवं वन विभाग के रेंजर डीएस राठौर, हरेसिंह सिसोदिया (उपवन क्षेत्रपाल), नरेन्द्रसिंह मण्डलोई, सुरेश मेहता, अरविन्द सेंगर, कालुराम मेवाड़े, मुकेश अजनारे, राजेन्द्र रावत, अमिताभ मंडलोई, राधेश्याम खेड़े, प्रमोद मंडलोई, लखनलाल भारती, कृष्णपाल सिंह, रमेश सोलंकी, शिवशंकर खमरिया, जयसिंह सोलंकी व अन्य पुलिस स्टॉफ का विशेष योगदान रहा ।