संभाग ब्यूरो बिलाल खत्री
अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने अधिसूचित किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 14 में उपबंधों के अनुसरण में आयुक्त, भू-अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 274-भू-सर्वेक्षण-423828-2025 दिनांक 28 फरवरी 2025 जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए है।
उन्होंने बताया कि भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें समस्त खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलेख अभिलिखित किए जाएंगे तथा ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा ।
उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रभावित हो सकते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा अभिनियोजित कर्मचारियों को सहयोग करें तथा भूमि में उनके स्वत्व, सीमाओं, अंशों, दायित्वों और अधिकारों को उपलब्ध कराएं। यह समस्त कृषकों के हित में होगा। इसके साथ ही नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा की 64 के अंतर्गत अलीराजपुर नगरीय क्षेत्र के पटवारी हल्का नं 54 भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए है ।