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जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने महिला अपराध के संबंध मे चलाए जागरूकता कार्यक्रम, |
इक़बाल खत्री
बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, नाबालिग बालक/बालिका को बहला फुसला कर साथ ले जाने या घर से चले जाने पर धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज होने वाले अपराध, भ्रूण हत्या रोकने, सायबर फ्रॉड आदि के संबंध में दी आमजन को जानकारी व जागरूकता संबंधी पम्पलेट्स का वितरण किया गया।
छात्राओं को गुड़ टच और बेड टच व महिला हेल्प नम्बर पर शिकायत करने के बारे में दी जानकारी।
खरगोन। महिलाओं को समाज मे समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य व विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को याद करने हेतु महिलाओ के सम्मान मे प्रतिवर्ष 8 मार्च को “अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस” मनाया जाता है । इसी क्रम मे जिला खरगोन मे पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के द्वारा जिले के समस्त थानों व पुलिस चौकियों को अधिक से अधिक महिलाओ व बालिकाओ को जागरूक करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी क्रम मे खरगोन पुलिस के द्वारा भागोरिया हाट बाजारों, स्थानीय पुलिस द्वारा स्कूलो – कालेजों, छात्रावास आदि का भ्रमण कर उनका निरीक्षण किया गया । स्कूलो – कालेजों मे सुरक्षा संसाधनों का भी आकलन किया गया है । संवाद के दौरान पुलिस द्वारा प्राचार्य, शिक्षक स्टाफ से स्कूलो - कालेजों मे जाकर उनकी समस्याओ के बारे मे जानकारी भी ली गई साथ ही कार्यक्रम मे मौजूद महिलाओ का सम्मान भी किया गया ।
पुलिस के द्वारा महिलाओ व छात्राओ को बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, नाबालिग बालक/बालिका को बहला फुसला कर साथ ले जाने या घर से चले जाने पर धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज होने वाले अपराध, भ्रूण हत्या रोकने, सायबर फ्रॉड आदि के संबंध मे जानकारी दी गई व महिला हेल्पलाईन 1090, पुलिस हेल्प लाईन 100/112, सायबर हेल्पालाईन 1930, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, राष्ट्रीय महिला आयोग 7827170170 एवं एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन 10582 के बारे में बताकर मानव दुर्व्यापार के विरूद्ध आवाज उठाने हेतु बच्चों को प्रेरित किया गया ।