प्रेम प्रसंग में हत्या करने वालें आरोपियों, जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण में 02 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा।

Jansampark Khabar
0

 


इक़बाल खत्री 


             खरगोन। दिनांक 01-01-2024 को मृतक प्रमोद पिता रमेश बारेला उम्र 22 वर्ष निवासी डोबला मउ खिराला जिला खण्डवा की लाश नन्नु के खेत ग्राम बिसनपुरा में मिलने की सूचना पर मर्ग क्रमांक 02/24 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान साक्षीगण के कथन, पीएम रिपोर्ट व उपलब्ध साक्ष्य से ज्ञात हुआ कि मृतक प्रमोद की पत्नी रुनाबाई का आरोपी संजय सोलंकी से करीब तीन वर्ष पूर्व से प्रेम प्रसंग था, तथा मृतक व रुनाबाई का विवाह डेढ़ माह पहले ही हुआ था। घटना दिनांक 31-12-23 को मृतक व उसकी पत्नी ग्राम बिसनपुरा शादी में आये थे, जहां पर आरोपी संजय सोलंकी, उसके साथी महेश अवासे व रुनाबाई के काका का नाबालिक अपचारी के साथ शादी में आया था। शादी से नाबालिक अपचारी, मृतक प्रमोद को शौच जाने का बहाना बनाकर नन्नु  के खेत पर ले गया, पीछे से संजय एवं महेश दोनो नन्नु के खेत पर ले गये। जहॉ पर मौका पाकर तींनो आरोपीगण द्वारा मृतक प्रमोद की गला दबाकर हत्या कारित की गई। मर्ग जांच से आरोपीगण के विरुध्द थाना गोगांवा पर अपराध क्रमांक 04/24 धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया । 


प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी गोगॉवा निरी.करण सिंह परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की पतारसी की गई। पतारसी के दौरान आरोपी (1)- संजय पिता रामलाल सोलंकी जाति बारेला उम्र 23 साल निवासी पिपरीखेडा थाना चैनपुर हाल मुकाम खिरडकी थाना निम्बोला जिला जलगॉव महाराष्ट्र, (2)- महेश पिता रामसिंह अवासे जाति बारेला उम्र 20 साल निवासी भोपाडा थाना भीकनगॉव हाल मुकाम खिरडकी थाना निम्बोला जिला जलगॉव महाराष्ट्र तथा (3)- नाबालिक बालक को दिनांक 05-01-2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


प्रकरण के आरोपी संजय बारेला के साथ मृतक प्रमोद पिता रमेश बारेला निवासी डोबडा मऊ ग्राम खिराला थाना पंधाना जिला खण्डवा की पत्नि के साथ प्रेम प्रसंग को चलते गला दबाकर निर्मम हत्या कारित करने जैसा अमानवीय कृत्य करने पर प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान कता किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन के एसटी नंबर 29/2024 पर विचाराधीन था।


पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था। 


प्रकरण विचारण के दौरान  चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा दिनांक 29-03-2025 को निर्णय पारित करते हुए, जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी (1)-संजय पिता रामलाल सोलंकी जाति बारेला उम्र 23 साल निवासी पिपरीखेडा थाना चैनपुर हाल मुकाम खिरडकी थाना निम्बोला जिला जलगॉव महाराष्ट्र तथा  (2)- महेश पिता रामसिंह अवासे जाति बारेला उम्र 20 साल निवासी भोपाडा थाना भीकनगॉव हाल मुकाम खिरडकी थाना निम्बोला जिला जलगॉव महाराष्ट्र को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए, दोनो को आजीवन कारावास और 5000-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। तथा बाल अपचारी के विरुध्द प्रकरण बाल न्यायालय खरगोन में विचाराधीन है। 


      उक्त प्रकरण जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपियों को सजा दिलाने में जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरण में  महेन्द्र भानुप्रिय डीपीओ, श्रीमती सरिता चौहान एडीपीओ खरगोन, तत्कालीन थाना प्रभारी गोगॉवा निरीक्षक करण सिंह परमार, थाना स्तर पर प्रथम पैरवीकर्ता अधिकारी सउनि. चम्पालाल सोलंकी, द्वितिय पैरवीकर्ता अधिकारी सउनि. निसार खान तथा पुलिस थाना गोगॉवा स्टाफ का विशेष योगदान रहा है ।

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)