संभाग ब्यूरो बिलाल खत्री
बड़वानी ग्राम सिलावद में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर के उपयोग के संबंध में बुधवार को खाद्य विभाग के दल द्वारा जांच की गई । जांच के दौरान सिलावद के सुभाष पिता हरी के पास से 1 सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन, तुकाराम पिता गणपत, धनगर होटल, निर्मला बाई पिता काशीराम, जयश्री श्याम होटल, अनुराग पिता सुरेश पाटीदार, पाटीदार होटल से 1-1 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गंगाराम पिता सबकारिया, धीरज चिकन सेंटर से 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग करते पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किये गये हैं । बनाये गये प्रकरणों को आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर जिला बडवानी के न्यायालय को प्रेषित किये जायेंगे। आकस्मिक जांच की कार्यवाही भूरमल बामने एवं निलेश खटिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बडवानी के द्वारा की गई है।