पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा

Jansampark Khabar
0


इक़बाल खत्री 


                अवैध संबंधों के कारण से दम्पति के बीच विवाद के चलते पत्नी को तलाई के कीचड़ में डुबा कर हत्या करने वालें पति, जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण में पति को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

 

        खरगोन । 19-11-2022 को आरोपी दयाराम पिता नरसिंह मण्डलोई निवासी ग्राम टेंकी थाना बाग जिला धार अपनी पत्नि मीनाक्षी के साथ महेश्वर कियोस्क बैंक से पैसे निकालकर ससुराल ग्राम खारिया वापस जाते समय ग्राम लाडवी स्थित सुखदेव महाराज के खेत के पास दोनो के बीच विवाद होने से दयाराम ने पत्नि मीनाक्षी का गला पकडा व घसिटते हुए पास में स्थिति तलाई में ले गया तथा उसका गला दबाते हुए कीचड (पानी) में डुबाकर हत्या कारित करने पर आरोपी दयाराम पिता नरसिंह के विरुध्द थाना महेश्वर पर अपराध क्रमांक 541/2022 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। 

प्रकरण में आरोपी द्वारा स्वयं की पत्नि का गला दबाकर, कीचड में डुबाकर हत्या करने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी दयाराम पिता नरसिंह मण्डलोई जाति भीलाला उम्र 30 साल निवासी ग्राम टेंकी थाना बाग जिला धार (म.प्र.) को दिनांक 19-11-2022 को गिरफ्तार किया गया है। 

प्रकरण के आरोपी दयाराम पिता नरसिंह मण्डलोई जाति भीलाला द्वारा स्वयं की पत्नि का गला दबाकर कीचड में डुबाकर निर्मम हत्या करने से जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान  किया जाकर  न्यायालय में पेश किया गया। जो तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर के एसटी नंबर 38/2023 पर विचाराधीन था। 

पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट, जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था। 

प्रकरण विचारण के दौरान  तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर द्वारा दिनांक 14-02-2025 को निर्णय पारित करते हुए, जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी दयाराम पिता नरसिंह मण्डलोई जाति भीलाला वर्तमान उम्र 32 साल निवासी ग्राम टेंकी थाना बाग जिला धार (म.प्र.) को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

      उक्त प्रकरण जघन्‍य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी पति को सजा दिलाने में जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरण में प्रकाश सोलंकी विशेष लोक अभियोजन, तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तिवारी, विवेचनाकर्ता अधिकारी एवं थाना स्तर पैरवीकर्ता अधिकारी कावा उनि.संजीव साठे एवं पुलिस थाना महेश्वर स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)