31 मार्च तक किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए करा सकते हैं पंजीयन

Jansampark Khabar
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इक़बाल खत्री 

        खरगोन। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया 20 जनवरी से प्रारंभ हो गई है जो 31 मार्च तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सरल बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे एमपी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 


    जिला आपूर्ति अधिकारी  भारत सिंह जमरे ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन करने के लिए जिले में कुल 71 किसान पंजीयन केन्द्र बनाए गए है। इन पंजीयन केन्द्रों पर प्रातः 07 बजे से सांय 09 बजे तक शासकीय कार्य दिवस व शासकीय अवकाशों को छोड़कर पंजीयन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीयन की निःशुल्क की व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र एवं सहकारी समितियां तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किए जा सकेंगे। पंजीयन की व्यवस्था के अंतर्गत एमपी ऑनलाइन की ओर कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से लोक सेवा केंद्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन कराए जा सकते हैं। किसान पंजीयन के समय बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध कराना होगी। जन धन, अक्रियाशील संयुक्त बैंक खाता एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाता पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें ,क्योंकि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची जाने वाली उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होने पर पंजीयन होगा।

  सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर किया जाएगा। किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन के लिए गिरदावरी में दावा, आपत्ति करनी होगी। गिरदावरी में बोई गई फसल रकबे एवं फसल की किस्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करने पर किसान पंजीयन में तद्अनुसार स्वतः संशोधन हो जाएगा जिसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से एनआईसी द्वारा प्रेषित की जाएगी।

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