इक़बाल खत्री
खरगोन। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालतों का आयोजन करके न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाता है। वर्ष 2025 में चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को तथा दूसरी लोक अदालत 10 मई को आयोजित की जाएगी। इसी तरह तीसरी लोक अदालत 13 सितम्बर तथा चौथी लोक अदालत 13 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके इन लोक अदालतों में आपसी सुलह से प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में “ना तुम हारे ना हम जीते” की तर्ज पर पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। न्यायालयों में लंबित प्रकरण का निराकरण हो जाने से पक्षकारों को न्यायालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। प्रकरण का निराकरण हो जाने से पक्षकार को आर्थिक रूप से होने वाले व्यय से भी निजात मिलती है।