धार इकबाल खत्री
कुक्षी पुलिस ने आज सुबह R15 मोटरसाइकिल एमपी 09 zf 7858 के चालक निलेश पिता मुकाम राठी उम्र 24 साल निवासी लक्ष्मी कॉलोनी कुक्षी से मोटरसाइकिल जबत कर पूछताछ की थी जो पूछताछ में उसने उक्त मोडिफाइड साइलेंसर न्यू साईं सरकार रेडियम आर्ट अन्नपूर्णा कॉलोनी कुक्षी स्थित दुकान से डलवाया था उक्त आधार पर पुलिस टीम उक्त दुकान पर पहुंची एवं दुकान मालिक राहुल पिता मोहन वर्मा उम्र 27 साल निवासी अंबेडकर कॉलोनी कुक्षी से उसकी दुकान से चार और मोडिफाइड साइलेंसर जबत जप्त किए गए हैं इन चारों मोडिफाइड साइलेंसर को जब मोटरसाइकिल पर लगाकर इसकी आवाज को आडियोमीटर से चेक किया गया तो इसमें 120से 130 डेसीबल तक की ध्वनि है जो अत्यधिक करकश ,तीव्र आवाज करती हे जिससे कि व्यक्ति के सुनने की क्षमता भी पप्रभावित होती है,मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए( 3 )के तहत दुकानदार को आरोपी बनाया है जिसमें 1 वर्ष की सजा से लेकर ,1 लाख जुर्माने का प्रावधान है साथ ही मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ भी मोडिफाइड साइलेंसर लगाने से धारा 182 A(4) के तहत मामला दर्ज किया है जिसके तहत 6 माह की सजा और ₹5000 जुर्माने तक का प्रावधान है इसके अलावा मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ गाड़ी के आगे पीछे नंबर ना लिखना, हेलमेट नहीं लगाना, तेज गति से गाड़ी चलाना , गाड़ी के कागजात बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस मौके पर पुलिस के समक्ष पेश नहीं करनासहित मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान किया है, टी राजेश यादव ने बताया कि जो भी मोटरसाइकिल चालक मोडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी साथ ही जो दुकानदार इस प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर बेचता है उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा , उक्त दोनों आरोपी के खिलाफ इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा ।टी आईं ने युवा मोटर साइकिल चालक और उनके माता पिता से अपील की है कि आप सभी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निर्धारित कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर का ही उपयोग करें, यातायात के नियमों का पालन करें और पुलिस कार्रवाई से बचेउपरोक्त कार्रवाई में शामिल asi चंचल चौहान, प्रधान आरक्षक प्रमोद,अमीर आरक्षक विपिन आदि थे ।