इक़बाल खत्री
02 थानों पर अवैध गौवंश परिवहन करने पर किया पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध
थाना कसरावद एवं चौकी बमनाला पर की गई कार्यवाही
दोनों थानों पर की गई कार्यवाही मे कुल 08 गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्त
थाना कसरावद पर पंजीबद्ध प्रकरण मे 01 छोटा हाथी वाहन कीमत लगभग 2,50,000/- एवं चौकी बमनला पर पंजीबद्ध प्रकरण मे 01 पिकअप वाहन कीमत लगभग 05 लाख रुपये की पुलिस की जप्त
खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग तथा पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्रसिंह बघेल व अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में थाना कसरावद एवं चौकी बमनला पर अवैध गौवंश तस्कर के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना क्रमांक – 01
थाना कसरावद
दिनांक 31.12.24 को थाना कसरावद पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 छोटा हाथी वाहन क्रमांक MP13ZJ5692 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है जो थोड़ी देर के बाद शुगरमिल भादलपुरा फाटा से होकर गुजरने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को शुगरमिल भादलपुरा फाटा के लिए रवाना किया गया व वहाँ से गुजरने वाले वाहनों पर निगाह रखी गई ।
थोड़ी देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार 01 छोटा हाथी वाहन क्रमांक MP13ZJ5692 आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोका गया व चेक किया करने पर उसमें क्रूरतापूर्वक गौवंश भरे होना पाए गए । पुलिस द्वारा वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मेन्द्र यादव पिता महेश यादव उम्र 36 साल निवासी निमगुन मेनगांव खरगोन का होना बताया । धर्मेन्द्र से गौवंश परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेजों का पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र के कब्जे से छोटा हाथी वाहन क्रमांक MP13ZJ5692 एवं उसमे 02 गौवंशों को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 606/24 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
जप्तशुदा मशरुका में
1. कुल 02 गौवंश एवं 01 छोटा हाथी वाहन कुल कीमत लगभग 2,56,000/- रुपये
गिरफ्तारशुदा आरोपी का नाम
1. धर्मेन्द्र यादव पिता महेश यादव उम्र 36 साल निवासी निमगुन मेनगांव खरगोन
उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मंडलेश्वर मनोहर गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक मंशाराम रोमड़े नेतृत्व मे उनि महेश यादव, उनि अजय भाटिया, सउनि आशीष पटेल, प्रआर महेश मालवीया, प्रआर मनोज कुशवाह, आर जितेंद्र, आर नीरज एवं आर महेंद्र व थाना स्टाफ कसरावद का विशेष योगदान रहा ।
घटना क्रमांक – 02
थाना चौकी बमनाला
चौकी बमनाला थाना भीकनगाँव पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 पिकअप वाहन जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है थोड़ी देर के बाद जूनागांव मण्डी रोड बमनाला से होकर गुजरने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को जूनागांव मण्डी रोड बमनाला के लिए तत्काल रवाना किया गया व नाकाबंदी की गई ।
पुलिस टीम को थोड़ी देर के बाद मुखबिर के बताए अनुसार 01 पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया परंतु पुलिस को देख उक्त पिकअप वाहन का चालक मौके पर पिकअप वाहन छोड़ कर भाग गया । रोके गए पिकअप वाहन को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक गौवंश भरे होना पाए गए ।
पुलिस टीम के द्वारा पिकअप क्रमांक MP10G3689 के वाहन चालक के विरुद्ध थाना भीकनगाँव पर अपराध क्रमांक 02/25 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रति. अधि. 2004, 11(1) (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर पिकअप वाहन को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर उसमे मिले कुल 06 गौवंश को मुक्त कराया गया है । मौके से भागे वाहन चालक की गिरफ़्तारी के भरसक प्रयास किए जा रहे है जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।
उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भीकनगाँव गुलाबसिंह रावत के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी बमनाला उनि अमित पंवार, प्रआर.542 जयप्रकाश पाण्डेय, आर विशाल एवं आर अरविन्द का विशेष योगदान रहा ।