इस की गई कार्यवाही मे लगभग 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमत 6,000/- रुपये जब्त की एवं 300 लीटर महुआ लहान कीमत 15,000/- रुपये को पुलिस ने किया नष्ट
अवैध शराब के परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत 50,000/- को भी पुलिस ने जप्त किया।
इक़बाल खत्री
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति.पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह बारीया के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे थाना बेड़िया पर पुलिस टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के ठिकाने पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की गई है ।
दिनांक 01.01.25 को थाना बेड़िया पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम लौंधी के गोपी व मन्नालाल ग्राम बिजगोन के पास नाले के किनारे अवैध कच्ची शऱाब का निर्माण कर रहे है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बेड़िया उनि धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व मे पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर रवाना किया गया । जहां पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम बिजगोन के पास नाले के किनारे देखा तो 02 व्यक्ति अवैध कच्ची शराब को प्लास्टिक के ड्रम मे भरकर मोटरसाइकल पर रखने की तैयारी कर रहे थे ।
पुलिस टीम के द्वारा दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर दबिश दी गई जिसमे 01 व्यक्ति झाड़ियों का फाइदा उठा कर मौके से भाग गया व दूसरे को पुलिस टीम ने पकड़ लिया ।पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम गोपी पिता कैलाश डावर उम्र 25 वर्ष निवासी लौंधी का होना बताया व मौके से भागने वाले व्यक्ति का नाम मन्नालाल कहार निवासी लौंधी होना बताया । पुलिस ने गोपी से कच्ची शराब बनाने व परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज एवं लाइसेंस होने का पूछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया गया ।
पुलिस ने मौके से 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमत 6,000/- रुपये एवं परिवहन मे उपयोग की जा रही मोटरसाइकल कीमत 50,000/- को नियमानुसार विधिवत जप्त कर 300 लीटर महुआ लहान कीमत 15,000/- रुपये का पुलिस ने महुआ लहान को मौके पर नष्ट कर आरोपी गोपी एवं मन्नालाल के विरुद्ध थाना बेड़िया पर अपराध क्रमांक 01/25 धारा 34(2), 34(1)F आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया है । मौके से फरार हुए आरोपी मन्नालाल कहार निवासी लौंधी को भी उसके घर पर दबिश देकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है ।
उक्त प्रकरण मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग बड़वाह श्रीमति अर्चना रावत के मार्गदर्शन मे एवं थाना प्रभारी बेड़िया उनि धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व मे उनि हरिप्रसाद पाल, प्रआर दीपक पाल, आर राजीव, आर अखिलेश, आर महिपाल, आर दिनेश एवं पुलिस थाना स्टाफ बेड़िया का विशेष योगदान रहा ।