कलेक्टर ने आपराधिक प्रवृत्ति के 04 व्यक्तियों के विरूद्ध की कार्यवाही

Jansampark Khabar
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तीन को जिला बदर और एक को बंधपत्र भरने का आदेश


इक़बाल खत्री

खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर लोगों से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगे, धोखाधड़ी, गौवंश संबंधी अपराध, अवैधानिक पैसों की मांग व धौंस जैसी घटनाएं करने वाले 04 व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत कार्यवाही की है। इसमें तीन को जिला बदर एवं एक को बंधपत्र भरने का आदेश दिया गया हैं।


आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना गोगांवा अंतर्गत सतवाड़ी हॉल सिद्दीक नगर गोगांवा निवासी सलीम पिता मुंशी मंसूरी एवं भीकनगांव थाना अंतर्गत ग्राम खुलवा निवासी सलमान पिता अहमद खान व मुमताज पिता अब्दुल्ला खान को जिला बदर किया गया है। 


इसी प्रकार थाना गोगांवा अंतर्गत ग्राम शाहपुरा निवासी विजय पिता जमनालाल नागर को 06 माह तक पुलिस थाना गोगांवा में सप्ताह के प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को थाना प्रभारी के समक्ष हाजिर होने के लिए पांबद किया गया है और उसे 25 हजार रुपये का बंधपत्र भरने का कहा गया है इसी के साथ आगामी 06 माह तक ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा। जिससे आमजन को परेशानी हो। इन चारों व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसके कारण उनके विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है।

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