अवैध हथियार बेचने ले जा रहे 01 आरोपीयो को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 03 हस्तनिर्मित अवैध देशी पिस्टल व 06 नग कारतूस किए जप्त
जप्तशुदा अवैध देशी पिस्टल की कीमत लगभग 75,000/- रुपये व 06 नग कारतूस कीमत लगभग 3000/- रुपये
इक़बाल खत्री
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध फायर आर्म्स पर पैनी निगाह रखने एवं अवैध फायर आर्म्स के नेटवर्क को चिन्हित कर उसे धवस्त कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम मे थाना भीकनगाँव पर अवैध हथियारो के खरीद-फरोक्त करते 01 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है ।
दिनांक 28.12.24 को थाना भीकनगाँव पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 व्यक्ति ग्राम सिगनुर तरफ से अवैध पिस्टल लेकर बेचने हेतु लेकर ग्राम सेल्दा, बमनाला तरफ आ रहा है जिनकी डील वेदा नदी पुल के पास होने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना भीकनगाँव से पुलिस टीम का गठन किया गया एवं मुखबिर की सूचना से पुलिस टीम को अवगत करवाकर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए वेदा नदी पुल के पास एंबुश लगाया गया एवं मुखबिर के बताए अनुसार व्यक्ति के आने का इंतजार किया गया । थोड़ी देर में मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति हाथ मे झोला लिए आता दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देख कर भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा ।
पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रुपेश निवासी ग्राम शकरखेडी थाना भीकनगांव का होना बताया । पुलिस द्वारा रुपेश की तलाशी ली गई जिसमे उसके पास से 03 देशी पिस्टल मिली, रुपेश से पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर उन्होंने कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया ।
*पुलिस ने आरोपी रुपेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 नग देशी पिस्टल कीमत लगभग 75,000/- रुपये व 06 नग कारतूस कीमती लगभग 3000/- रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर उसके विरुद्ध थाना भीकनगाँव अपराध क्रमांक 639/2024 धारा 25(1), 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।*
प्राथमिक पूछताछ मे रुपेश ने बताया है कि, उसने उक्त पिस्टल व 06 नग कारतुस ग्राम सिगनुर के एक सिकलीकर से खरीदे थे जो वह बैचने के लिये जा रहा था । आरोपी रुपेश को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमान्ड प्राप्त किया जा रहा है जिसका पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी ।
*गिरफ्तार आरोपी का नाम*
1. रुपेश पिता लक्ष्मीनारायण जायसवाल उम्र 40 साल निवासी ग्राम शकरखेडी थाना भीकनगांव
उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भीकनगाँव निरीक्षक गुलाबसिंह रावत, सउनि नंदकिशोर राय, आर.862 राजु कन्नोजे, आर.251 हरिचन्द्र, आर.976 दीपक यादव, आर.293 अरविन्द विश्वकर्मा, आर.864 कमलेश राठौर एवं अन्य थाना स्टॉफ का विशेष योगदान रहा ।