इंदौर / मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के द्वारा बीना से विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए लगाई याचिका पर आज 9 दिसम्बर को सुनवाई हुई इस दौरान इंदौर हाई-कोर्ट ने विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई 19 दिसम्बर तय की गई है।
गौरतलब है की लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बीना से विधायक निर्मला सप्रे मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा नेताओं के साथ भाजपा का गमछा डाले मंच पर मौजूद थी और उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही थी इस दौरान कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया था और विधानसभा अध्यक्ष से विधायक की सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द नही की और ना ही निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस की तरफ से इंदौर हाई-कोर्ट में एक याचिका दायर करके बीना की विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की माँग रखी जिसे इंदौर हाई-कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और आज कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 19 दिसम्बर तय कर दी है।