खरगोन पुलिस ने वन परिक्षेत्र बडवाह के परिक्षेत्र सहायक पर हमला कर शासकीय कार्य मे बाधा डालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार

Jansampark Khabar
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02 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

चोरी की मोटर सायकल पर सागवान की सिल्ली एवं शराब ले जाते परिक्षेत्र सहायक द्वारा रोकने पर हमला कर शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न की गई थी

आरोपियों द्वारा उपयोग की गई मोटर सायकल थाना बैड़िया क्षेत्र से चोरी की गई


इक़बाल खत्री

खरगोन । दिनांक 03.10.24 को फरियादी वन परिक्षेत्र बडवाह मे शासकीय कर्मचारी ने थाना बड़वाह पर सूचना दी थी कि, रात्रि बीट भ्रमण के दौरान बड़वाह सुलगांव रोड़ पर माल वाली घाटी के पास सुबह के समय सुलगांव तरफ से 01 मोटर सायकल पर 02 व्यक्ति सवार होकर मोटर सायकल पर लकड़ियां एवं शराब रखकर ले जा रहे थे, जिन्हे ड्यूटी के दौरान रोकने पर मोटर सायकल सवारों ने फरियादी को अश्लील गालियां देकर फरियादी के ऊपर मोटर सायकल चड़ाकर हमला किया । जिससे फरियादी को शरीर पर चोटे लगी एवं टक्कर लगने से मोटर सायकल पर सवार दोनो व्यक्ति वहीं गिर गए एवं मोटर सायकल छोड़कर भाग गए । उक्त मोटर सायकल सवारों द्वारा फरियादी के शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न की गई । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 552/24 धारा 296, 132, 121(1), 3(5) बीएनएस का दर्ज किया गया ।


प्रकरण मे विवेचना के दौरान मुखबिर ने पुलिस को बताया कि उक्त घटना मे ग्राम सुलगांव मे रहने वाले रघुनाथ उर्फ गोलु एवं श्यामु पिता ददु कनासे का हाथ है । प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुखबिर के बताए अनुसार दोनों व्यक्ति को अभिरक्षा मे लिया एवं फरियादी से दोनों की पहचान कराई गई, जिसमे फरियादी द्वारा  दोनों व्यक्तियों को उक्त घटना मे शामिल होने मे पहचाना गया है । पुलिस  के द्वारा आरोपियों के कब्जे से लकड़ियां एवं शराब जप्त की गई है व घटनास्थल पर छोड़ी गई मोटरसाइकल के बारे मे जानकारी निकालने पर मोटर साइकिल थाना बेड़िया क्षेत्र से चोरी की होना पाया गया व थाना बैडिया को सूचना दी गई है । आरोपीगण को  न्यायालय बड़वाह में पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा मे सब जेल बड़वाह दाखिल किया गया है ।


गिरफ्तार आरोपी के नाम

1. रघुनाथ उर्फ गोलु पिता पुरण कनासे जाति बारेला उम्र 31 साल निवासी ग्राम सुलगाँव

2. श्यामु पिता ददु कनासे उम्र 26 साल निवासी ग्राम सुलगांव


गिरफ्तारशुदा आरोपी का आपराधिक रिकार्ड

रघुनाथ उर्फ गोलु पिता पुरण कनासे जाति बारेला उम्र 31 साल निवासी ग्राम सुलगाँव

क्रं. थाना अपराध क्रं. धारा

1 बड़वाह 443/16 34(2) आबकारी अधिनियम


श्यामु पिता ददु कनासे उम्र 26 साल निवासी ग्राम सुलगांव 

क्रं. थाना अपराध क्रं. धारा

1 बड़वाह 365/19 34(1) आबकारी अधिनियम

2 बड़वाह 107/20 34(1) आबकारी अधिनियम

 की गई इस कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग श्रीमति अर्चना रावत के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बड़वाह  बलरामसिंह राठौर के निर्देशन मे सउनि कपिल अहिरवार, प्रआर. इडलसिंह तोमर, आर. योगेश शर्मा, दीपेश यादव, इन्द्रजीत चौहान, दीपक तोमर, दिलीप पाटीदार अमर कुशवाह व अन्य स्टॉफ का विशेष योगदान रहा ।

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