कुक्षी के स्थानीय उड़न दस्ता दल द्वारा दिनांक 16.10.2024 (बुधवार) को रात्रि 8:10 बजे अलीराजपुर रोड पर वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक MP-10-H-0740 में अधिसूचित कृषि उपज कपास वजन 98.30 क्विंटल बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया जा रहा था। जिसमें संबंधित वाहन का प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में माल मलिक भागीरथ (मालाकार) राठौड द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में दंडात्मक पांच गुना मंडी शुल्क जमा किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार (1) प्रशमन शुल्क - 5,000/- (2) पांचगुना मंडी शुल्क - 31,603/- (3) निराश्रित शुल्क - 6,321/- जमा कराया गया। तत्पश्चात प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को सुपुर्दगी आदेश जारी कर वाहन को मय कृषि उपज के संबंधित माल मलिक को सुपुर्दगी में दिया गया।