खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारो के खरीद-फरोक्त के विरुद्ध की कार्यवाही

Jansampark Khabar
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अवैध हथियार खरीद कर ले जाते 01 आरोपी को किया गिरफ्तार

राजस्थान सीकर से अवैध हथियार लेने सिगनूर आया था आरोपी

आरोपी के कब्जे से 03 देशी पिस्टल कीमत 60,000/- रुपये की जप्त



इक़बाल खत्री

खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन  धर्मराज मीना के निर्देशन, अति.पुलिस अधीक्षक  मनोहरसिंह बारीया के मार्गदर्शन मे जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने एवं अवैध फायर आर्म्स के नेटवर्क को चिन्हित कर उसे धवस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है । जिसके परिणामस्वरूप थाना भीकनगाँव पर पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारो का निर्माण कर खरीद फरोक्त करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 23.10.24 को पुलिस थाना भीकनगाँव पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, देर शाम 02 व्यक्ति मोटरसायकल पर ग्राम सिगनुर से अवैध पिस्टल लेकर बमनाला भीकनगाँव की और आने वाले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना भीकनगाँव से पुलिस टीम का गठन किया गया व मुखबिर सूचना से अवगत करवा कर ग्राम सिगनुर के रास्ते सेल्दा शकरखेड़ी के बीच नाले पर बनी रपट पर पुलिस टीम के द्वारा एंबुश लगाया गया । 


थोड़ी देर बाद सिगनूर तरफ से 02 व्यक्ति एक मोटरसाइकल पर बैठे आते दिखाई दिए, मोटरसाइकल चालक ने पुलिस टीम को देख कर मोटरसाइकल वापस पलटा कर भागने लगा पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीछे बैठे व्यक्ति को  पकड़ लिया परंतु मोटरसाइकल चालक  मौके से भाग गया । 


पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तरुण उर्फ देव पिता बजरंग मंघावा जाति जाट उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रं. 02 हरदयालपुरा तहसील सिकर थाना दादिया जिला सिकर राजस्थान का होना बताया । तरुण के पास मिले बेग को चेक करने पर उसमे 03 देशी पिस्टल मिली । पुलिस टीम ने तरुण से पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर उन्होंने कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया । 


पुलिस के द्वारा उक्त कृत्य पर से थाना भीकनगांव पर अपराध क्रमांक 537/2024 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । तरुण उर्फ देव से मोटरसाइकल पर सिगनूर से छोड़ने आए व्यक्ति के बारे मे पूछने पर उसने उसका नाम गुरुदयाल निवासी सिगनुर बताया जो उसकी मोटरसायकल से सिगनुर से बमनाला तक छोड़ने आया था ।


जप्तशुदा मशरुका में

 03 देशी पिस्टल कीमत 60,000/- रुपये

 01 मोबाईल फोन कीमती 18,000/- रुपये

पुलिस अधीक्षक  खरगोन द्वारा  टीम को 5000/- रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है । 


उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगांव  राकेश आर्य़ के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी भीकनगांव निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर के निर्देशन में अमित पवांर, सउनि नरेन्द्रसिह कुशवाह, आरक्षक अनिल कुशवाह, आरक्षक  राकेश, आरक्षक अरविंद  विश्वकर्मा, सेनिक  ईश्वर की सराहनीय भूमिका रही।

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