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थाना गोगावां पर डी.जे. संचालित करने वालों के विरुद्ध किए 08 प्रकरण पंजीबद्ध
गोगावां मे हुए कार्यक्रम मे रात्रि 10 बजे के बाद अत्यधिक तेज आवाज मे बहुत सारे स्पीकर के साथ बजाए जा रहे थे डीजे
शासन द्वारा जारी नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन
शासकीय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र व घनी आबादी क्षेत्र मे बिना वैध अनुमति के डीजे बजाने पर की गई कार्यवाही
इक़बाल खत्री
खरगोन ।मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार बिना वैध अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था । प्राप्त निर्देशों के पालन मे पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा भी जिला खरगोन मे पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु निर्देशीत किया गया था ।
उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन व अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहर सिंह बारीया के मार्गदर्शन मे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को डी.जे. संचालित करने वालों की बैठक लेकर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराया गया एवं इन निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध मे बताया गया था । इसी तारतम्य मे थाना गोगावां पर बिना वैध अनुमति के डी.जे. संचालन करने वालों पर कार्यवाही की गई है ।
दिनांक 14.09.24 को कस्बा गोगांवा में कार्यक्रम के दौरान रात्रि 10 बजे बाद तीव्र ध्वनि मे बिना वैध अनुमति के बहुत तेज आवाज मे, निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनी में बजाते हुए डी.जे. संचालित करने वाले कुल 08 डी.जे. संचालित करने वालों के विरुद्ध थाना गोगावां पर क्रमशः अपराध क्रमांक 392/24, 393/24, 394/24, 395/24, 396/24, 397/24, 398/24 एवं 399/24 धारा 223 बीएनएस एवं म. प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
इन सभी डी.जे. संचालकों ने गोगावां कस्बे मे कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में साउंड सिस्टम (डी.जे.) बजाए थे । जिसकी ध्वनि से आम रोड़ पर आने-जाने वाले लोगों, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र गोगांवा, शासकीय छात्रावास, जनपद पंचायत, कार्यक्रम में उपस्थित लोग व अस्पताल में उपचारत लोग प्रभावित हो रहे थे, जिन्हें सुनने में परेशानी का सामना करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ पर विपरित प्रभाव भी हो रहा था ।
डी.जे. संचालकों के प्रति मध्यप्रदेश शासन गृह मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी आदेश क्रं./एफ 44-02/2015/दो/सी-1 दिनांक 13/12/2023 के अनुसार धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर/ डीजे/सम्बोधन प्रणाली) पर लगे प्रतिबंधो एवं कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला खरगोन द्वारा दिनांक 13/08/2024 को धारा 163 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जारी आदेश क्रं./6910/सा.ले./2024 में दी गयी शर्तो का उल्लंघन किया गया है ।