नई दिल्ली / दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम-कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आज 10-10 लाख के दो मुचलकों पर सशर्त ज़मानत दे दी है सुप्रीम-कोर्ट ने ज़मानत अर्ज़ी पे सुनवाई करते हुए कहा इस मामले में सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचे वही सुप्रीम-कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत नही माना लेकिन सीबीआई के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 महीने के बाद आज जेल से छूटेंगे उनसे पहले आम आदमी पार्टी के 4 नेता ज़मानत पर छूट चुके है केजरीवाल की ज़मानत में उनके वकील मनु सिंघवी का बड़ा हाथ है मनु सिंघवी ने सुप्रीम-कोर्ट के समक्ष दमदार दलीलें रखी जिससे सुप्रीम-कोर्ट सहमत दिखा सीबीआई की अरविंद केजरीवाल को ज़मानत ना देने की दलीलें धरी की धरी रह गई मनु सिंघवी की दलीलों के सामने सीबीआई की दलीलें टिक नही पाई मनु सिंघवी ने ज़मानत अर्ज़ी पर दलीलें देते हुए सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा जांच में सहयोग का मतलब ये नही है आरोपी अपने-आपको गुनाहगार मानते हुए आरोप स्वीकार कर ले और सारे आरोपो को अपने सर ले ले। वही दूसरी तरफ सुप्रीम-कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की ज़मानत पर आम आदमी पार्टी के नेताओ और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नही।