बिलाल खत्री
अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि जिले में मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार रक्षाबंधन“ एवं “ हर घर तिरंगा “ अभियान के अंतर्गत दिनांक 10 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन कार्यक्रम , दिनांक 11 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालय टंकी ग्राउंड से कलेक्टर कार्यालय तक तिरंगा साईकिल रैली , दिनांक 12 अगस्त 2024 को टंकी ग्राउंड से फतेह क्लब मैदान तक तिरंगा यात्रा , दिनांक 13 अगस्त 2024 को एक शाम तिरंगे के नाम एवं एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल तथा 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता कार्यक्रम एवं समस्त आश्रम एवं छात्रावास में भोजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा । कलेक्टर डॉ बेडेकर ने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ जन की सहभागिता सुनिश्चित करने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान करते हुए झंडा संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो अधिक से अधिक जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
निराश्रित गोवंश से मुक्त किया जाना - कलेक्टर डॉ बेडेकर
अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया है जिले को निराश्रित गोवंश से मुक्त किया जाना है। इसके लिए निराश्रित गौवंश के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु शासकीय गोवर्धन गौशाला सोम कुआ ग्राम पंचायत मालवई मे स्थापित की जाए। कार्यवाही पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में निराश्रित गौवंश सड़क/बाजार में घूमते पाए गए तो संबंधित पशुपालक पर जुर्माने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
जिला बदर
अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर द्वारा जिले मे आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अवैध शराब का संग्रहण कर परिवहन करने एवं लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करने के आरोपी केनसिंह पिता कुंवर सिंह उम्र 35 निवासी ग्राम छोटी पोलमाल थाना चन्द्रशेखर आजाद नगर को म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) ( ख) के तहत 06 माह की कालावधि जिला अलीराजपुर एवं उसकी राजस्व सीमा से लगे झाबुआ , धार , बड़वानी से जिला बदर किया गया ।
सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्ति किये जाने के दिए निर्देश - कलेक्टर डॉ बेडेकर
अलीराजपुर कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि जिले अंतर्गत बेसमेंट एवं अन्य स्थान पर संचालित निजी कोचिंग संस्थानों/लाइब्रेरियों का औचक निरीक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्ति किये जाने के निर्देश समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए गए । इस दौरान उन्हे स्पष्ट रूप से आदेश दिए है कि जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं में आग से सुरक्षा किये गए उपाए , आपातकालीन चिकित्सा सुविधा , सुरक्षा गार्ड भवन की संरचना , छात्रों की सुरक्षा के उपाय , पालकों की शिकायत निराकरण प्रणाली की बारीकी से जांच करें एवं उक्त व्यवस्था ना पाए जाने पर संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके , की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
फसल बीमा कराने की तिथि बढ़ी 16 अगस्त 2024
अलीराजपुर किसान भाई अब 16 अगस्त तक करा सकते हैं फसल का बीमा अलिराजपुर 08 अगस्त 2024/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ मौसम की फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान भाई 16 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। पहले फसल बीमा कराने के लिये 31 जुलाई अंतिम तिथि थी। बीमित फसलों को प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं व कीट पतंग इत्यादि से नुकसान होने पर किसानों को बीमा का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का,, बाजरा, अरहर, व धानअसिंचित तहसील स्तर पर अलीराजपुर, कट्टीवाडा, चंद्र शेखर आजाद नगर, में कपास व मूँगफली तथा जोबट, सोंडया में कपास, मुंगफली व ज्वार तथा जिला स्तर पर उड़द, मूंग फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिये खरीफ फसल में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत जो भी कम हो वह मान्य होगी।सोयाबीन की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा धनराशि 36000 रुपये किसकी 2 प्रतिशत बीमान कन 720 रूपए। मक्का की बीमाधन राशि 26000 रुपए तथा बीमांकन राशि 520 रुपए। बाजरा की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 15000 रूपए है, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि रूपए 300 रूपए बनती है। इसी प्रकार धान फसल की बीमा धनराशि प्रति हैक्टेयर 22000 रूपए, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 440 रुपए होगी। ज्वार फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 22000 का जिसकी विशव बीमांकन राशि 440 रुपए है। कपास फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 50000 रूपए, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि रुपए 2500 रुपए है। उड़द फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 25000 रूपए है इसकी 2 प्रतिशत बीमानकन राशि 500 रुपए तथा मुंग की बीनाधन राशि 22800 जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन 456 रुपए। मुंगफली बीमांकन राशि 19500 रुपए किसकी 2 प्रतिशत 390 रुपए बनती है। अरहर की बीमा धन राशि 30800 रुपये किसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 616 रुपए, अऋणी कृषक जिस बैंक में उनका खाता है, उस बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। साथ ही नजदीकी सीएससी (ग्राहक सेवा केन्द्र) एवं एलआईसी के प्रतिनिधि के माध्यम से भी फसल का बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप व फसल बीमा पोर्टल ूू.चउिइल.हवअ.पद पर भी बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। इन दस्तावेजों के आधार पर करा सकते हैं बीमा किसान भाई आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व भूमि संबंधित दस्तावेज (खतौनी) इत्यादि के आधार पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय, स्थानीय बैंक, सीएससी एवं एआईसी प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। उक्त जानकारी उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि अधिकारी द्वारा दी गई ।