बुरी नीयत से पकड़ने और मारपीट के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

Jansampark Khabar
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 सजा सुनाई👉  न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे 

 प्रकरण में पैरवी👉 अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा


 कुक्षी न्यायालय घटना दिनांक 13-06- 2020 को शाम लगभग 4:30 बजे आरोपी पदम उर्फ पदलिया पिता लेपरा मानकर निवासी कावड़िया खेड़ा ने अभियोक्त्रि को बुरी नीयत से पड़कर लैंगिक उत्पीड़न करने का प्रयत्न किया, विरोध करने पर अभियोक्त्री को पत्थरों से मारपीट की जिससे अभियोक्त्री को चेहरे एवं जबड़े पर गंभीर चोटें आई। घटना के समय अभियोक्त्री अपने खेत में जा रही थी तभी आरोपी ने यह घटना की थी। घटना के बाद आरोपी यह बात किसी से न बताने व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। अभियोक्त्रि द्वारा घटना परिवार वालों को बताई चोटें अधिक होने से अभियोक्त्रि को बड़वानी रेफर किया गया था,घटना की रिपोर्ट संबंधित थाना कुक्षी में दर्ज होकर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे साहब के न्यायालय में चला जहां पर करीब 13 महत्वपूर्ण साक्षयो  के कथन हुए थे, कथनों के आधार पर तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कारावास एवं ₹4000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा पैरवी की गई

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