नई दिल्ली / सुप्रीम-कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश सरकार के दुकानों पर नेम-प्लेट लगाने संबधी आदेश पर रोक लगा दी है सरकार ने कांवड़-यात्रा को देखते हुए दुकानदारों को अपना नाम उजागर करने का आदेश जारी किया था।
याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक संघवी ने दलील देते हुए कहा सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के दुकान मालिको और कारीगरों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहती है इसलिए सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम-कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा दुकानदारों को अपना नाम उजागर करने की कोई ज़रूरत नही है दुकानदार से बस भोजन-सम्बधी विषय के बारे में पूछ सकते हैं की भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी इसके अलावा दुकानो पर नेम-प्लेट लगाने की कोई ज़रूरत नही है सुप्रीम-कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाते हुए उत्तर-प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने का आदेश जारी किया है।