मुंबई / अपने एक्स पति आदिल अली के अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले में आज सुप्रीम-कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम-ज़मानत याचिका खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है राखी सावंत ने अपने वकील काशिफ अली के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की थी इससे पहले राखी सावंत की ज़मानत याचिका मुंबई बॉम्बे-हाई कोर्ट ने भी ख़ारिज करते हुए ज़मानत देने से इंकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले अभिनेत्री राखी सावंत ने कहा मुझ पर दवाब बनाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए आदिल ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है इसमें कोई दम नही है। राखी सावंत के पति आदिल ने पुलिस थाने में अपने आंतरिक वीडियो को सार्वजनिक करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने एवं उन्हें बदनाम करने की नीयत से वीडियो वायरल करने के जुर्म में राखी सावंत पर एफआईआर दर्ज करवाई थी।