भोपाल / लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश मे आचार-संहिता प्रभावी हो गई है एवं धारा 144 लागू हो चुकी है भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगो को एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसी तरह बिना अनुमति के बैंड-बाजे, डीजे और ध्वनि-विस्तारक यंत्रो पर पाबंदी लग चुकी है कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं यात्राओं में हथियारों का उपयोग नही कर सकता। आमसभा, रैली बिना अनुमति के नही होगी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करने की गरज से किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल-मीडिया के माध्यम से नही कर सकता। किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट या वीडियो शेयर नही कर सकता है एवं फेंक न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके लिए सोशल-मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है अगर कोई ऐसे कार्य मे संलिप्त पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मकान मालिकों को किराएदारों का ब्यौरा सम्बंधित थाने में देना होगा।
वही चुनाव आयोग ने भी सभी राजनीति दल को सावधानी बरतने की हिदायत दी है चुनाव आयोग की तरफ से विशेष रूप से कहा गया है की किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बाज़ी से सभी राजनीतिक दल के नेता और प्रत्याशी बचे हेट-स्पीच से किसी की भावनाए को ठेस ना पहुँचाए चुनावी कैम्पेन में बच्चों का और उनकी फोटो का इस्तेमाल नही करने दिया जाएगा किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई टिप्पणी और कमेंट्स पर पाबंदी लगाई गई है किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ भ्रामक जानकारी ना फैलाए छवि बिगाड़ने की गरज से पुराने वीडियो और पोस्ट ना चलाए फेंक न्यूड फैलाने से बचे। अन्यथा कोई इनमें से ऐसा कृत्य करता पाया गया तो चुनाव आयोग उस पर सख्त एक्शन लेगा। इसी तरह चुनाव आयोग ने तमाम समाचार-पत्रों, न्यूज़-चैनलों और न्यूज़-पोर्टल के मीडिया कर्मियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है किसी भी प्रत्याशी की तरफदारी ना करे इनका पलड़ा भारी है और उनके पक्ष में हवा चल रही है जैसी न्यूज़ चलाने से बचे।