बिलकिस बानो गैंगरेप-केस, सुप्रीम-कोर्ट ने गुजरात-सरकार के 11 दोषियों को को रिहा करने के आदेश को निरस्त किया...

Jansampark Khabar
0


 दिल्ली / आज बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम-कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात-सरकार के गैंगरेप से जुड़े 11 दोषियों को सज़ा पूरी होने से पहले ही रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया है।


सुप्रीम-कोर्ट के न्यायाधीश बी-वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की की युगलपीठ बेंच ने बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई पर रोक लगाने हेतू एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहाकि गुजरात सरकार को 11 दोषियों को सज़ा पूरी होने से पूर्व रिहा करने का अधिकार नही है क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ सुनवाई महाराष्ट्र में हुई और सज़ा भी महाराष्ट्र में हुई तो सज़ा से रिहा करने का अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार को हैं गुजरात सरकार को नही।


सुप्रीम-कोर्ट की युगल बेंच के न्यायाधीशों ने आगे कहाकि सज़ा अपराध रोकने के लिए दी जाती है आरोपियों को सुधारने के लिए दी जाती है प्रतिशोध लेने के लिए सज़ा नही दी जाती है इस सबके बावजूद पीड़िता की तकलीफ की भी चिंता करनी चाहिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब उसके गुनाहगार अपनी सज़ा पूरी करके से पहले ही रिहा हो जाते है।

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)