नई दिल्ली / मोदी सरनेम मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी को राहत देते हुए 2 साल की सज़ा पर रोक लगा दी।
3 घन्टे चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गाँधी ने जो कहा वो गलत था आपको सार्वजनिक जगहों पर इस तरह बोलने से सावधानी बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा की सेशन-कोर्ट और गुजरात हाई-कोर्ट ने सज़ा देने की वजह आर्डर-शीट पर नही लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुरनेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से पूछा सेशन-कोर्ट ने 2 साल की सज़ा क्यों दी 1 साल और 11 महीने की सज़ा भी दी जा सकती थी। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा की सज़ा कठोर है राहुल गाँधी कोई क्रिमिनल नही है जिसे 2 साल की सज़ा दी गई है राहुल गाँधी के खिलाफ कोई आम आदमी ने मुकदमा दर्ज नही कराया है जहाँ भी केस दर्ज किए जा रहे है वो भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा किए जा रहे है।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम मानहानि केस में सेशन-कोर्ट ने राहुल गाँधी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी जिसकी वजह से राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी सज़ा के खिलाफ राहुल गाँधी ने गुजरात हाई-कोर्ट का रुख किया था लेकिन गुजरात हाई-कोर्ट ने भी राहुल गाँधी की सज़ा को बरकरार रखा था गुजरात हाई-कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गाँधी ने सुप्रीम-कोर्ट में याचिका लगाई जिस पर सुप्रीम-कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सज़ा पर रोक लगा दी। अब राहुल गाँधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी।